वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी करने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने, नशे की प्रवृत्ति पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाने व अवैध मादक पदार्थो की खरीद फरोख्त/तस्करी करने वालों तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
जिसके क्रम में थाना थलीसैंण पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त रहने वाले अभियुक्त भगत सिंह को जिसके विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय न्यायालय में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत वाद दायर था और जो सुधरने का नाम नही ले रहा था। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970, धारा- ¾ गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त भगत सिंह को छः माह के लिये जिला बदर (तड़ीपार) करने का आदेश पारित किया गया। जिसके क्रम में थलीसैंण पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर जनपद पौड़ी की सीमा से बाहर भेजा गया। अब अभियुक्त 06 माह तक जनपद पौड़ी की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही लगातार जारी है।
*नाम पता अभियुक्त*
भगत सिंह पुत्र स्व पदम सिंह, निवासी- मनियार भरनो, थलीसैंण, पौड़ी गढ़वाल
*आपराधिक इतिहास अभियुक्त*
1. मु0अ0सं0- 02/24,धारा- 8/20/29 NDPS act
2. मु0अ0सं0- 12/24, धारा- 08/20 NDPS act
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