उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा गया है। इसे लागू करने की प्रक्रिया भी अब आगे बढ़ेगी। इस ड्राफ्ट में कई ऐसे सुझाव दिए गए हैं जो उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी के दायरे से एसटी और ट्रांस जेंडर्स को अलग रखा गया है। इसके अलावा कई और सुझाव दिए गए हैं।
जिसमें हलाला और इद्दत पर रोक लगाना शामिल है। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को कानून के दायरे में लाने की तैयारी है। शादी की उम्र बढ़ाने जैसा कोई सुझाव नहीं है। साथ ही पिता की संपत्ति में बेटी कारण बराबरी का हक हो इसका भी सुझाव दिया गया है। तलाक़, मेंटेनेंस का कानून समान हो ये भी सुझाव दिया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चों की संख्या के निर्धारण का सुझाव भी ड्राफ्ट में दिया गया है। 
धार्मिक मान्यताओं में बदलाव का प्रावधान भी इस ड्राफ्ट में नहीं है।ये सभी जानकारी सूत्रों के मुताबिक है। जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती तब तक कहा नहीं जा सकता कि यूसीसी के तहत क्या क्या बदलाव कानूनी तौर पर होने वाले हैं।
सरकार अब यूसीसी ड्राफ्ट को कानून का रूप देने के लिए अब इसे विधानसभा में पेश करेगी। उम्मीद है कि 6 फरवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी और चर्चा के बाद इसे पारित कराया जाएगा।

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