पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को सीबीआई कोर्ट से झटका लगा है। दोनों नेताओं को स्टिंग मामले की जांच के मद्देनजर वॉयस सैंपल देने होंगे। सीबीआई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। आवाज के नमूने कब कहां और कैसे लिए जाएंगे ये सब सीबीआई की टीम तय करेगी। कोर्ट के आदेश पर हरीश और हरक को सीबीआई से नोटि भी जारी कर दिए हैं। हालांकि बचाव पक्ष के वकील सीबीआई की मांग का विरोध कर रहे थे लेकिन कोर्ट ने फैसला सीबीआई के हक में दिया। विधायक मदन बिष्ट और उमेश कुमार को भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जल्द ही नोटिस भेजे जाएंगे। 2016 में स्टिंग हुआ था जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। हालांकि स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े मसले पर ही 27 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। मगर उससे पहले ही सीबीआई कोर्ट का आदेश हरीश और हरक की मुश्किल बढ़ा सकता है।
More Stories
मुख्य सचिव ने देहरादून में मोबिलिटी प्लान को लेकर की समीक्षा
सीएम धामी ने कैंपा के तहत उत्तराखंड का बजट मंजूर किए जाने पर जताया केंद्र सरकार का आभार
सीएम ने हरिद्वार को दी 550 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात