उत्तराखंड में ग्राम पंचायत के निवर्तमान ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत प्रमुख ही प्रशासक बना दिए गए हैं। सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य ग्राम और क्षेत्र पंचायत में प्रशासक वाली व्यवस्था से काम चलेगा।समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद शासन ने आदेश किए जारी। ग्राम पंचायत में निवर्तमान ग्राम प्रधान होगा प्रशासक नियुक्त क्षेत्र पंचायतों में निवर्तमान क्षेत्र पंचायत प्रमुख को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है।

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