उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोगों का जमीन खरीदना अब आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने घोषणा की है की प्रदेश में जमीन खरीदने के कानून का उल्लंघन जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी जमीन सरकार अपने कब्जे में लेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोगों की चिंता को समझते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लंबे समय से प्रदेश में भू कानून की मांग चली आ रही है जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रदेश के बाहर के लोग उत्तराखंड में नगर निकाय की सीमा से बाहर 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन यह देखा गया है की कई लोगों ने इस कानून का उल्लंघन किया है। जिनके खिलाफ सरकार अब कार्रवाई करने जा रही है। ऐसे लोगों की जमीन है सरकार में निहित की जाएगी ।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जानकारी देते हुए बताया की उत्तराखंड के बाहर के लोग एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति ढाई सौ वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है जिसका कानून पूर्व से चला आ रहा है। लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां एक परिवार से कई लोगों ने अलग-अलग जगह जमीन खरीदी हैं। सरकार ऐसे लोगों की जांच कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया की उत्तराखंड का मूल स्वरूप बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। राज्य में निवेश करने के लिए जो लोग आना चाहते हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऐसे लोग जो भू माफिया हैं या राज्य के बाहर से आकर जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड की जमीनों को बचाने के लिए धामी सरकार का यह फैसला काफी बेहतर है। प्रदेश में अगर बड़े पैमाने पर राजस्व विभाग और प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों की पर कार्रवाई की जाती है। तो बड़े पैमाने पर सरकार के पास जमीन का लैंड बैंक बनेगा।
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