मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस क्रम में गृह विभाग (अनुभाग-2), उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 के द्वारा कारागार विभाग के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्तमान में प्राप्त वर्दी धुलाई भत्ता को तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।
उत्तराखण्ड शासन की उक्त स्वीकृति फलस्वरूप उप कारापल से उप महानिरीक्षक कारागार तक के अधिकारियों को वर्तमान में प्राप्त धुलाई भत्ता 20 रूपये के स्थान पर रू0 300 प्रति माह तथा बंदीरक्षक / महिला बंदीरक्षक से प्रधान बंदीरक्षक / प्रधान महिला बंदीरक्षक तक के कर्मचारियों को वर्तमान में प्राप्त धुलाई भत्ता रू0 15 के स्थान पर रू0 200 प्रति माह का लाभ प्राप्त होगा।
इस संबंध में श्री मनोज कुमार आर्य, प्रभारी, उप महानिरीक्षक कारागार उत्तराखण्ड की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।

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