जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आज सरकार की गरीब कैदियों के लिए चलायी जा रही योजना की समीक्षा की। जिसमें विचाराधीन एवं दोषसिद्ध कैदियों को गरीब कैदी सहायता योजना देने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गयी।

जिलाधिकारी ने बताया कि गरीब कैदियों को सहायता प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी इस योजना का उद्देश्य उन गरीब कैदियों को राहत प्रदान करना है। जो जमानत राशि देने में असमर्थ हैं। बताया कि जिन कैदियों का मामला विचाराधीन है उनके लिए अधिकतम 40 हजार व जो दोषसिद्ध हैं उनके लिए अधिकतम 25 हजार की धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी धनंजय लिंगवाल ने बताया कि वर्तमान में जनपद में कोई गरीब कैदी जेल में बंद नहीं है।

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