दिनांक 19.09.2025 को वादी राकेश चन्द्र बलोदी, निवासी- सतपुली द्वारा थाना सतपुली में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की माताजी को फोन पर वार्ता के जरिये पूजा-पाठ एवं अनुष्ठान कराने के नाम पर 05 लाख, 58 हजार की आनलाइन ठगी की। जिस संबंध में थाना सतपुली पर मु0अ0सं0 11/2025, धारा 318(4), 351(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा आमजन के साथ हो रही साइबर एवं आर्थिक धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर अभियुक्तों की पहचान एवं शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार चन्द्र मोहन सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पौड़ी तुषार बोरा के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष सतपुली जगमोहन रमोला के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल सर्विलांस, सुरागसी-पतारसी, तथा उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन परीक्षण करते हुए मामले की सतत एवं प्रभावी विवेचना की गई। लगातार प्रयासों एवं तकनीकी सर्विलांस के आधार पर उक्त अभियोग में संलिप्त अभियुक्त मोसीन मलिक, को मुजफ्फरनगर उ०प्र० से गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
*गिरफ्तार अभियुक्त*
मोसीन मलिक (उम्र 32 वर्ष) पुत्र बाबूदीन, निवासी- ग्राम चोरावाला, थाना- ककरोली, जानसट, जनपद- मुजफ्फरनगर, उ0प्र0 ।
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