मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आज सचिवालय में संपन्न हुई। कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है।
प्रिक्योरमेंट नियमावली में किया गया संशोधन। राज्य में 10 करोड़ रुपए रुपए तक के विभागीय कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा। हर श्रेणी में बढ़ाई गई स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा। स्थानीय लोगों और स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर दिया गया है।
उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मिली मंजूरी। अगले पांच सालों के लिए बनाई गई नीति। उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। उद्योग लगाने के लिहाज से प्रदेश को चार कैटेगरी में बांटा गया है।
उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली में किया गया संशोधन। इस नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को भी किया गया शामिल।
राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में किया गया संशोधन।
राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने पर मिली मंजूरी।
उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 बनाए जाने को मंत्रिमंडल दी मंजूरी। उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 1978 की जगह बनेगी नई नियमावली।
उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में किया गया संशोधन।
उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे के किया गया संशोधन।
योगा नीति 2025 को मिली मंजूरी। पांच नए योग हब स्थापित किए गए जाएंगे।
अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पतालों को होने वाले भुगतान में विभाग को आ रही दिक्कत को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए बतौर लोन दिया जाएगा। ताकि अस्पतालों को भुगतान किया जा सके।
देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी साथ ही सीएसआर फंड के जरिए निर्माण करवाया जाएगा।
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