24 July 2026

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शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 92 लाख की धोखाधड़ी, STF की गिरफ्त में आरोपी

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 92 लाख की धोखाधड़ी, STF की गिरफ्त में आरोपी

एसएसपी एसटीएफ उत्तराखंड अजय सिंह के निर्देशन पर तथा एएसपी साइबर क्राइम उत्तराखंड के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कुमाऊं परिक्षेत्र के नेतृत्व में एफआईआर नं0-11/2025 धारा 318 (4)/61 (2)/3 (5) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट की विवेचना निरीक्षक धीरेंद्र कुमार पंत द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया संदिग्ध अभियुक्त रवि पाटवा पुत्र सम्पत लाल पाटवा निवासी वार्ड नं0-6. मोहल्ला गांव अकोला, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान वारण्ट बी पर रुद्रपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

वादी पंकज कुमार सती की तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों द्वारा वादी को WhatsApp के माध्यम से संपर्क कर शेयर ट्रेडिंग में अत्यधिक लाभ का झांसा दिया गया तथा स्वयं को एक प्रतिष्ठित ट्रेडिंग कम्पनी का प्रतिनिधि बताकर दिनांक 18.03.2025 से 30.04.2025 के मध्य कुल ₹92,04,775/- की ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी की गई।
विवेचना के दौरान तकनीकी विश्लेषण, बैंक खातों की जांच एवं लाभार्थी खाताधारकों के बयानों के आधार पर रवि पाटवा पुत्र सम्पत लाल पाटवा, निवासी वार्ड नं. 6, मोहल्ला गांव अकोला, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) की घटना में संलिप्तता प्रकाश में आई।
जांच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अन्य साइबर धोखाधड़ी के प्रकरण में जिला कारागार भोंडसी, गुरुग्राम (हरियाणा) में निरुद्ध है। इसके उपरांत न्यायालय से वारंट-बी प्राप्त कर एसटीएफ की टीम द्वारा अभियुक्त को भोंडसी जेल से अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय, रुद्रपुर में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त को इस अभियोग में 14 दिवस की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया है। अभियुक्त से पूछताछ एवं उसके डिजिटल एवं वित्तीय नेटवर्क का परीक्षण किया जा रहा है। प्रकरण में अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच जारी है।
*गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-*
रवि पाटवा पुत्र सम्पत लाल पाटवा निवासी वार्ड नं0-6. मोहल्ला गांव अकोला, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान उम्र 26 वर्ष

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*आपराधिक इतिहासः*
1. Fir no 68/2025 थाना पंचकूला धारा 318 (4)/61 (2)/3 (5) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट
2. Fir no 120/2025 थाना गुरुग्राम धारा 318 (4)/61 (2)/3 (5) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट
3. Fir no 11/2025 धारा 318 (4)/61 (2)/3 (5) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तराखण्ड ने आमजन से अपील की है कि शेयर ट्रेडिंग, निवेश अथवा अत्यधिक लाभ का लालच देने वाले किसी भी अनजान व्यक्ति, WhatsApp/Telegram ग्रुप अथवा सोशल मीडिया विज्ञापन पर विश्वास न करें। निवेश करने से पूर्व संबंधित कम्पनी एवं प्लेटफॉर्म का सत्यापन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं अथवा www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट करें।

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