देहरादून–मसूरी मार्ग स्थित पानीवाला बैंड पर अत्यधिक वर्षा के कारण मार्ग पर पूर्व निर्मित दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत उप जिला मजिस्ट्रेट, मसूरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत उक्त मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित किया गया है। संबंधित विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त मार्ग की तत्काल मरम्मत कर आमजन के सुरक्षित आवागमन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

यात्रियों से अपील अत्यधिक वर्षा के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। यात्रा से पहले मार्ग एवं मौसम की स्थिति की जानकारी अवश्य लें। भूस्खलन एवं क्षतिग्रस्त मार्ग वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें। प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जारी यातायात निर्देशों का पालन करें। किसी भी प्रकार का जोखिम लेकर यात्रा न करें।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आम जनमानस से अपील है कि बरसात के मौसम में सुरक्षित रहकर यात्रा करें। मौसम एवं सड़क की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहें और अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

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