26 मार्च 2010 और 26 जनवरी, 2025 के बीच होने वाले विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत अनिवार्य है, जो 27 जनवरी, 2025 से उत्तराखंड में लागू होगा। ₹250 का पंजीकरण शुल्क लागू होता है; हालांकि, 26 जुलाई, 2025 तक UCC पोर्टल पर पंजीकृत होने पर 27 जनवरी, 2025 से पहले विवाह के लिए यह शुल्क माफ कर दिया गया है।
इसके अलावा, जिन नागरिकों ने पहले से ही व्यक्तिगत कानूनों या अनिवार्य विवाह अधिनियम, 2010 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया है, उन्हें भी अनिवार्य रूप से UCC पोर्टल पर अपने पंजीकरण की रिपोर्ट करनी चाहिए – यह बिना किसी शुल्क के किया जा सकता है।
1.9 लाख से अधिक शादियां सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकृत हो चुकी हैं।
राज्य सरकार सभी नागरिकों से आग्रह करती है कि वे इस समयबद्ध, शुल्क मुक्त सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं और यूसीसी के तहत अपने विवाह का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें।
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