मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिव्यांग जनों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में वृद्धावस्था पेंशन योजना की भांति दिव्यांग पेंशन योजना को भी सरलीकृत किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजन इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा के तहत अब ऐसे दिव्यांगजन भी पेंशन योजना के पात्र होंगे जिनके पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं। पहले इस स्थिति में पात्रता समाप्त हो जाती थी, लेकिन अब इस प्रावधान को हटाकर दिव्यांगजनों को राहत दी गई है।
सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने इस आशय का पत्र निदेशक समाज कल्याण को भेजते हुए निर्देश दिए हैं कि ₹4000/- मासिक आय सीमा के भीतर आने वाले समस्त दिव्यांगजन, जिनके पुत्र/पौत्र 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, अब भी पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे।
इस निर्णय से बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उन दिव्यांगजनों को भी राहत मिलेगी जिनके पुत्र या पौत्र वयस्क हो चुके हैं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी, जिससे राज्य के हजारों दिव्यांग लाभान्वित होंगे और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी।
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