18 June 2026

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साधु पर जानलेवा हमले के आरोपी को पौड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार

साधु पर जानलेवा हमले के आरोपी को पौड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिनांक 11.03.2025 को वादी साधु सीताराम, निवासी- स्वर्गाश्रम, लक्ष्मणझूला द्वारा थाना लक्ष्मणझूला पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि दिनांक 10.03.2025 को वादी मध्य रात्रि में स्वर्गाश्रम गद्दी की एक दुकान के आगे सो रखा था किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात्रि में मेरे उपर जानलेवा हमला कर मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना लक्ष्मणझूला में मु0अ0स0-10/25, धारा-109 बी.एन.एस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी श्री लोकेश्वर सिह द्वारा साधु पर जानलेवा हमले से सम्बन्धित होने के कारण इसकी गंम्भीरता को देखते हुए इस पर त्वरित कार्यवाही कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला को निर्देशित किया गया।

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जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्र मोहन सिंह के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी श्रीनगर श्री अनुज कुमार के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीमों के द्वारा कई सी.सी.टी.वी कैमरे देखने के पश्चात जगह-जगह आरोपी की फोटो दिखाने के साथ-साथ पुलिस सूचना तंत्र का इस्तेमाल करने के पश्चात अथक प्रयासों से उपरोक्त अभियोग में संलिप्त अभियुक्त धर्म सिंह राणा को आस्था पथ ऋषिकेश से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्ताशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है।

*पूछताछ का विवरण*

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह नशे का आदी है और अक्सर उस गली से गुजरता रहता था, साधु बाबा मुझे हर बार टोका-टाकी करता रहता था, जिस कारण मेरे द्वारा उस दिन गुस्से में रात्रि के समय साधु बाबा पर जानलेवा हमला किया गया।

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*नाम पता अभियुक्त*

धर्म सिंह राणा उर्फ धर्मी (उम्र-26 वर्ष) पुत्र गुलाब सिंह राणा, निवासी- चुमेला फार्म, थाना-सिडकुल,सितारगंज उधमसिंहनगर।

*पंजीकृत अभियोग*

मु0अ0स0-10/25, धारा-109 बी.एन.एस बनाम अज्ञात