दिनांक 15.02.2026 को वादी सोनू निवासी श्रीनगर द्वारा कोतवाली श्रीनगर में एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया गया। जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि उनकी बहन, जो मानसिक रूप से कमजोर एवं अस्वस्थ है, को मनीष चन्द्र नामक व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर काली कमली धर्मशाला, श्रीनगर ले जाया गया तथा उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली श्रीनगर में मु0अ0सं0- 10/2026, धारा- 62, 64(2)(ट), 79 BNS व 3(1)(W) SC/ST बनाम मनीष चन्द्र आदि पंजीकृत किया गया। 
महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के क्रम में ऐसे प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु स्पष्ट निर्देश निर्गत किए गए हैं।
उक्त निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी श्रीनगर अनुज कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर के नेतृत्व में अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान प्रकाश में आया कि घटना के दिन अभियुक्त मनीष चन्द्र काली कमली धर्मशाला से भागने के प्रयास में ऊंचाई से कूद गया, जिससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। उपचार हेतु उसे बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया था। दिनांक 24.02.2026 को अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने पर अभियुक्त पुनः फरार होने की फिराक में था, किन्तु सतर्क पुलिस टीम द्वारा अस्पताल परिसर में ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार पौड़ी भेजा दिया गया है।
नाम पता अभियुक्त*
मनीष चन्द्र (उम्र 35 वर्ष) पुत्र स्व0 श्री कुशलानन्द मनोरी, निवासी- नारायणबगढ़, थराली, जनपद चमोली।
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