उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, शहरी विकास विभाग, वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग संबंधित 12 प्रस्तावों पर मंत्रीमंडल की मुहर लगी__ जिन प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की सहमति बनी है उनमें:-
1- विधुत सुरक्षा विभाग में 15 नए पदों को स्वीकृति दी गई है जिसके बाद पूर्व के पदों को मिलकर यह संख्या 80 होगी।
2- उत्तराखंड एकीकृत महानगर प्राधिकरण विधेयक 2024 के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।
3. आवास विभाग में नियुक्तियों में कार्मिक विभाग के नियमावली को लागू करने का निर्णय लिया गया।
4. नई तकनीक की जानकारी देने के उद्देश्य से सचिवालय सेवा व पीसीएस अधिकारियों को प्रमोशन के दौरान और रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी संवर्गों में ये नियम लागू किया जाएगा।
5. राज्य सरकार के कर्मचारियों के बैंक खातों को कॉर्पोरेट लाभ दिलवाने के लिए सरकार ने कई बैंकों के साथ एमओयू किया गया। एक्सीडेंट मुआवजा समेत तमाम सुविधाएं कर्मचारियों को मिलेगी।
6. महासू देवता मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रभावितों के विस्थापन के लिए विस्थापन नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
7. सहकारी समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
8. खाद्य विश्लेषणशाला के 13 पदों को मंजूरी, इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के अंतर्गत 8 पद सृजित किए गए।
9. खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल वैन में 8 पद आउट सोर्स के माध्यम से भरे जाने के लिए अनुमोदन दिया गया।
10. चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मैं तीन कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए एक सम्मेलन नियमावली बनाई गई।
11. न्याय विभाग के तहत आयोजित परिवार न्यायालय के क्षेत्रीय सम्मेलन में व्यय धनराशि को मंजूरी।
12. पर्यटन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
फैसले विस्तार से पढ़ लीजिए
कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय:
01- उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 प्रख्यापन किए जाने तथा विशेषज्ञ डॉक्टर को सेवा अवधि 65 वर्ष किए जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
02-विद्युत सुरक्षा विभाग के कार्यों को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य की भौगालिक परिस्थितियों के अनुसार विभागीय कार्यों का जनपदों के आधार पर निर्धारण करते हुए वर्तमान पदीय ढांचे में सृजित 65 पदों के सापेक्ष 123 पदों को पुर्नगठित किये जाने विषयक विभागीय प्रस्ताव के सापेक्ष मंत्रिमण्डल द्वारा 80 पदों के सृजन प्रस्ताव एवं पुर्नगठन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
03- आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों में मिनिस्ट्रियल वर्गीय संवर्ग में केन्द्रीयित एवं अकेन्द्रीयित सेवा के संबंध में कार्मिक विभाग की नियमावलियों को अंगीकृत किये जाने तथा नियुक्ति प्राधिकारी नियत किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
04- उत्तराखण्ड वित्त सेवा के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित वित्त अधिकारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को किया गया अनुमोदित।
05- राज्य सरकार के कार्मिकों के वेतन खातों को कारपोरेट सेलरी एकाउन्ट / पैकेज की सुविधा प्रदान किये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
06- पर्यटन नीति, 2018 में संशोधन किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा किया गया अनुमोदित।
07- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु मोबाइल इकाइयां फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के संचालन हेतु आउटसोर्स पदों के सृजन के सम्बन्धी प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा किया गया अनुमोदित।
08- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के तहत ही गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत देहरादून में खाद्य विश्लेषणशाला स्थापित किये जाने एवं विश्लेषणशाला हेतु सम्बन्धित पद सृजन किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को किया गया अनुमोदित।
09- सहकारी समितियों में परिवारवाद को समाप्त करने, सहकारी समितियों की प्रबन्धन समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी करने एवं समिति के कार्यों में गुणवत्ता व कार्यकुशलता में वृद्धि करने के साथ ही उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति के सदस्य व सभापति पद पर महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत पद आरक्षित।
10- जनपद देहरादून के अन्तर्गत महासू देवता का मास्टर प्लान के तहत सुनियोजित विकास किये जाने हेतु परिसर में अधिवास कर रहें परिवारों को विस्थापित किये जाने हेतु कैबिनेट द्वारा नीति विषयक निर्णय को किया गया अनुमोदित।
11- राज्य में शहरी परिवहन के विकास, संचालन, रखरखाव, निगरानी और पर्यवेक्षण को विनियमित करने के लिए ‘उत्तराखण्ड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक, 2024’ विधेयक को विधान सभा में सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई है।
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