30 September 2026

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मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी अभियान

मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी अभियान

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड विनय शंकर पांडे के निर्देशानुसार जनपद देहरादून में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा एनालॉग पनीर एवं अन्य गैर-दुग्ध उत्पादों के नाम पर होने वाली अनियमितताओं एवं मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से विशेष जांच अभियान चलाया गया। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी अभियान

अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा देहरादून एवं मसूरी रोड स्थित प्रमुख होटल एवं फाइव स्टार प्रतिष्ठानों, जिनमें Taj Hotel, Fairfield, JW Marriott, Hyatt Centric तथा Hyatt Regency सहित अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं, में खाद्य सुरक्षा मानकों की सघन जांच की गई ।

निरीक्षण के दौरान होटल के किचन, स्टोर, खाद्य पदार्थों के भंडारण, कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेज्ड खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों के रख-रखाव एवं स्वच्छता व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया गया।

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खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु लिए गए । जांच अभियान के दौरान Hyatt Regency से मसालों तथा JW Marriott से तैयार दाल का नमूना खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप परीक्षण हेतु लिया गया। सभी नमूनों को नियमानुसार प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त Hyatt Regency के स्टोर में उपलब्ध गुलकंद, इंपोर्टेड ऑर्गेनो एवं सौंफ के पैक्ड उत्पादों के संबंध में संबंधित निर्माताओं को आवश्यक दस्तावेज एवं गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। मामले में विभागीय कार्रवाई जारी है।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा होटल प्रबंधन को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित सभी निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने तथा खाद्य सामग्री की खरीद एवं उपयोग में आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए।

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आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड विनय शंकर पांडे ने कहा कि—“प्रदेश की जनता को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। खाद्य प्रतिष्ठान चाहे छोटा हो या बड़ा, सामान्य दुकान हो अथवा फाइव स्टार होटल—खाद्य सुरक्षा के नियम सभी के लिए समान हैं।”

उन्होंने कहा कि एनालॉग पनीर, गैर-दुग्ध उत्पादों अथवा किसी भी प्रकार की मिलावटी एवं गैर-मानक खाद्य सामग्री के उपयोग या बिक्री की शिकायतों को विभाग गंभीरता से लेगा। ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त खाद्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, मिठाई प्रतिष्ठानों एवं अन्य खाद्य कारोबारियों की नियमित एवं औचक जांच जारी रखी जाए तथा नमूना संग्रहण एवं प्रयोगशाला परीक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए।

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राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है कि उत्तराखण्ड के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।