उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिथौरागढ़ नगर निगम की मेयर को उनके पद से हटाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को मेयर कल्पना देवलाल को नोटिस जारी किया है। पिथौरागढ़ निवासी जगमोहन जोशी की ओर से इस मामले को चुनौती दी गई है।

इस प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्दर और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मेयर कल्पना देवलाल को तत्कालीन नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने के मामले में वर्ष 2013 में अर्थदंड से दंडित किया गया था। आगे आरोप लगाया गया कि वै इस पद के योग्य नहीं है।
याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई है कि उन्हें इस पद से हटाया जाए और इसके लिये जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और शासन को निर्देशित किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग, प्रदेश सरकार और नगर निगम को सुनने के बाद खंडपीठ ने मेयर को नोटिस जारी किया है। इस मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

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