7 July 2026

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पिथौरागढ़ में स्कूटी और बाइक रेंटल को लेकर परिवहन विभाग की कार्रवाई

पिथौरागढ़ में स्कूटी और बाइक रेंटल को लेकर परिवहन विभाग की कार्रवाई

जनपद पिथौरागढ़ में निजी (प्राइवेट) पंजीकरण वाले दोपहिया वाहनों को अवैध रूप से किराये पर संचालित किए जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर परिवहन विभाग ने एक योजनाबद्ध प्रवर्तन अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। एआरटीओ प्रवर्तन पिथौरागढ़ श्री शिवांश कांडपाल तथा प्रवर्तन अधिकारी श्री खष्टी वल्लभ जोशी के निर्देशन में परिवहन विभाग के आरक्षियों ने ग्राहक बनकर अवैध स्कूटी रेंटल संचालकों से संपर्क किया और किराये पर वाहन लेने की प्रक्रिया पूरी की।

जैसे ही संबंधित संचालकों द्वारा बिना किसी वैध व्यवसायिक अनुमति एवं आवश्यक दस्तावेजों के निजी तथा बिना पंजीकरण वाली स्कूटियां किराये पर उपलब्ध कराई गईं, पहले से तैनात प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए दोनों स्कूटियों को सीज कर दिया। जांच में पाया गया कि दोनों निजी वाहन बिना पंजीकरण के बावजूद व्यावसायिक उद्देश्य से किराये पर संचालित किए जा रहे थे, जो मोटर वाहन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

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परिवहन विभाग द्वारा वाहन स्वामियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में जुर्माना अधिरोपित किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना वैध परमिट एवं आवश्यक अनुमति के निजी वाहनों का व्यवसायिक उपयोग पूर्णतः अवैध है।

एआरटीओ प्रवर्तन शिवांश कांडपाल ने बताया कि पर्यटन सीजन के दौरान पिथौरागढ़ में बड़ी संख्या में पर्यटक एवं यात्री पहुंच रहे हैं। इस दौरान कुछ लोग निजी स्कूटी एवं बाइक को अवैध रूप से किराये पर देकर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे वाहनों के पास न तो व्यवसायिक संचालन की अनुमति होती है और न ही यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित आवश्यक कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाता है। दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को गंभीर कानूनी एवं वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

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उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग भविष्य में भी इस प्रकार की डिकॉय (Decoy) कार्रवाई जारी रखेगा। आवश्यकता पड़ने पर विभाग के कर्मचारी ग्राहक बनकर ऐसे अवैध रेंटल व्यवसायों की जांच करेंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वाहन सीज करने सहित कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने आमजन एवं पर्यटकों से भी अपील की है कि वे केवल वैध एवं अधिकृत माध्यमों से ही किराये पर वाहन लें तथा बिना अनुमति संचालित रेंटल सेवाओं का उपयोग करने से बचें। विभाग ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध स्कूटी एवं बाइक रेंटल व्यवसाय के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

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